आयकर विभाग ने लालू के परिवार के खिलाफ बेनामी सौदा निरोधक कानून के तहत कुर्की के नोटिस जारी किए
आयकर विभाग ने 1,000 करोड़ रुपये के बेनामी जमीन सौदों तथा कर अपवंचना मामले की जांच के सिलसिले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के खिलाफ बेनामी लेनदेन कानून के तहत कार्रवाई शुरू की है जिनमें लालू की पत्नी, पुत्र और पुत्रियां शामिल हैं.
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो) |
विभाग ने लालू की पुत्री मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पुत्र और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पुत्रियों चंदा तथा रागिनी यादव को संपत्ति कुर्क करने का नोटिस भेजा है.
इस नोटिस की प्रति पीटीआई के पास भी है. ये नोटिस बेनामी लेनदेन (प्रतिबंध) कानून की धारा 24(3) के तहत जारी किए गए हैं. लालू के परिजनों की पहचान बेनामी परिसंपत्तियों के लाभाथर्यिों के रूप में की गई है.
विभाग ने दिल्ली और पटना में कई अचल परिसंपत्तियां कुर्क की हैं. इनमें जमीन, प्लाट और इमारत शामिल है. इन संपत्तियों का बैनामा मूल्य 9.32 करोड़ रुपये है. हालांकि कर अधिकारियों के अनुसार इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 170 से 180 करोड़ रुपये है.
पटना के फुलवारी शरीफ में कुल नौ प्लाट कुर्क किए गए हैं. इन पर एक मॉल भी बनाया जा रहा है. इस मामले में विभाग ने पिछले महीने देशभर में छापेमारी की थी.
बेनामी संपत्ति में लाभार्थी वह व्यक्ति नहीं होता जिसके नाम से संपत्ति खरीदी गई है. इस कानून के उल्लंघन पर सात साल की कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है. इस 1988 के कानून को केंद्र ने पिछले साल एक नवंबर से लागू किया था.
कर अधिकारियों ने कहा कि प्रसाद के बेटे-बेटियो के खिलाफ बेनामी संपत्तियां हासिल करने के मामलों की जांच चल रही है.
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