रामाधार सिंह की जमानत अर्जी खारिज
बिहार के औरंगाबाद की एक स्थानीय अदालत ने फरार घोषित पूर्व सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी.
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कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
अभियोजन सूत्रों ने बताया कि पूर्व सहकारिता मंत्री की जमानत अर्जी प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) अशुतोष खेतान ने खारिज कर दी.
पुलिस के अनुसार पूर्व मंत्री सिंह ने गुरुवार सुबह औरंगाबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में आत्मसमर्पण किया.
कोर्ट के एक अधिकारी के अनुसार आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने अदालत में जमानत की अर्जी दी. सीजेएम आशुतोष खेतान ने अर्जी खरिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
सूत्रों ने बताया कि भाजपा के वरिष्ठ विधायक सिंह को राम मंदिर मुद्दे पर भड़काऊ भाषण देने के 19 साल पुराने मामले में एक स्थानीय अदालत ने 1995 से फरार घोषित कर दिया था.
बीते दिनों यह मामला सुर्खियों में आने के बाद रामाधार सिंह ने नीतीश सरकार में सहकारिता मंत्री के पद से 18 मई की रात को इस्तीफा दे दिया था जिसे अगले दिन राज्यपाल ने मंजूर कर लिया था.
इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने सिंह की जमानत याचिका खारिज कर उन्हें स्थानीय अदालत के समक्ष अपील करने को कहा था.
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