अखबार के कंपनी सचिव को जमानत

Last Updated 16 Jan 2010 07:50:59 PM IST


नयी दिल्ली। एक स्थानीय अदालत ने एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र के कंपनी सचिव को रिश्वत मामले में शनिवार को जमानत दे दी। यह व्यक्ति भ्रष्टाचार के एक मामले में निलंबित कंपनी ला बोर्ड (सीएलबी) के सदस्य आर.वासुदेवन के साथ सह आरोपी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ओपी सैनी ने मनोज कुमार बनथिया को 50,000 रुपये के एक निजी बांड और उतनी ही राशि की दो जमानत देने पर रिहा कर दिया। अदालत ने बनथिया को यह भी निर्देश दिया कि वह बिना अनुमति के देश के बाहर न जाएं। अदालत ने उनसे अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। वासुदेवन को इस मामले में गुरुवार को ही जमानत मिल गई थी। ज्ञात हो कि सीबीआई ने बनथिया और वासुदेवन को पिछले वर्ष 23 नवंबर को उस समय गिरफ्तार कर लिया था, जब बनथिया अपनी कंपनी से जुड़े एक मामले में अपने पक्ष में फैसला पाने के लिए सीएलबी सदस्य वासुदेवन को सात लाख रुपये की रिश्वत देकर उनके दिल्ली स्थित आवास से बाहर निकल रहे थे। वासुदेवन के आवास और बैंक लाकर की तलाशी लेने के बाद उनके पास से 1.4 करोड़ रुपये की राशि बरामद हुई थी।



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