NEET Exam : सुप्रीम कोर्ट ने NTA की याचिका पर जारी किया नोटिस

Last Updated 14 Jun 2024 01:37:27 PM IST

NEET Exam : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित नीट पेपर लीक से जुड़े दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित सभी मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है।


NEET पेपर लीक मामला

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने एनटीए की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने वाले छात्र से जवाब मांगा है।

शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को तय की है। पीठ में न्यायमूर्ति संदीप मेहता भी शामिल थे।

शीर्ष अदालत ने गुरुवार को पारित उसके आदेश के मद्देनजर एनटीए को उच्च न्यायालयों में ग्रेस मार्क्स को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने से जुड़ी उसकी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिये गये अपने फैसले में बर्बाद समय के बदले ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1,563 छात्रों के स्कोरकार्ड देखने के बाद उन्हें दिये गये ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिये।

शीर्ष अदालत ने उन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा में शामिल होने या अपने वास्तविक मार्क्स के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग में भाग लेने का विकल्प दिया है।

दोबारा हुई परीक्षा का परिणाम 30 जून को आएगा।

शीर्ष अदालत ने पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
 

आईएएनएस
नई दिल्ली


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