Delhi Excise policy case: कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money laundering case related to liquor scam) में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस - BRS) नेता के. कविता (K. Kavitha) की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
![]() भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस - BRS) नेता के. कविता |
बीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले की जांच कर रहे हैं।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा।
कविता की ओर से अधिवक्ता विक्रम चौधरी, नितेश राणा, मोहित राव और दीपक नागर ने अपनी दलीलें पेश कीं।
सीबीआई की ओर से अधिवक्ता डीपी सिंह और ईडी की ओर से वकील जोहेब हुसैन पेश हुए।
सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है। इसमें अन्य सरकारी अधिकारी की भूमिका की जांच और अवैध धन प्रवाह जैसे पहलू शामिल हैं।
एजेंसी ने तर्क दिया कि अगर कविता को जमानत पर रिहा किया गया तो जांच प्रभावित हो सकती है।
इसी तरह, ईडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच एक जटिल प्रक्रिया है और इसने जमानत याचिका का विरोध किया।
ईडी ने यह भी चेतावनी दी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आरोपी पैसे के लेन-देन को मिटा सकती है, जिससे जांच और मुकदमा दोनों कमजोर हो सकते हैं।
इससे पहले कविता की जमानत याचिका छह मई को विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्हें पहले ईडी और बाद में 11 अप्रैल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
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