SIMI : गैरकानूनी संगठन SIMI पर पांच साल का और बढ़ाया प्रतिबंध, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

Last Updated 30 Jan 2024 07:02:43 AM IST

केंद्र सरकार ने सोमवार को स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (Students Islamic Movement of India) (सिमी - SIMI) पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया और इसे 'गैरकानूनी संगठन' घोषित कर दिया।


गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने कहा, "सिमी पर प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत पांच साल की अवधि के लिए लगाया गया है।"

मंत्रालय ने कहा कि सिमी पर प्रतिबंध राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 564(ई), दिनांक 31 जनवरी, 2019 के माध्यम से लगाया गया है।

मंत्रालय ने कहा, "सिमी आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगा हुआ है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है।"

मंत्रालय ने कहा कि सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

आईएएनएस
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment