सनी देओल के बंगले की नीलामी पर बैंक ने लगाई रोक, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उठाए सवाल

Last Updated 21 Aug 2023 11:18:49 AM IST

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को अभिनेता से नेता बने सनी देओल के जुहू स्थित बंगले की ई-नीलामी के नोटिस को बैंक की तरफ से वापस लेने के बाद केंद्र की भाजपा सरकार पर तंज कसा है।


कांग्रेस नेता जयराम रमेश (फाइल फोटो)

सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीलामी नोटिस वापस लेने पर भाजपा की सरकार पर तंज किया है।

कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, "कल दोपहर को देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भाजपा सांसद सनी देओल के जुहू स्थित आवास को ई-नीलामी के लिए रखा है क्योंकि उन्होंने भुगतान नहीं किया है।" बैंक का 56 करोड़ रुपये बकाया है।”

कांग्रेस राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा, "आज सुबह, 24 घंटे से भी कम समय में, देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 'तकनीकी कारणों' से नीलामी नोटिस वापस ले लिया है।

आश्चर्य है कि इन 'तकनीकी कारणों' को किसने ट्रिगर किया?"

बैंक ऑफ बडौदा ने सनी देओल की मुंबई के जुहू वाले के बंगले को नीलाम करने का नोटिस जारी किया था। बता दें, सनी देओल बैंक के लोन और उस पर ब्याज का सामना कर रहे हैं।

बैंक ने ये नोटिस सनी देओल के 56 करोड़ रुपए के लोन को न चुकाने के बाद जारी किया गया था।

कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले  बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) की तरफ से सनी देओल के जुहू वाले बंगले को नीलाम करने के नोटिस को वापस लेने के फैसले के बाद आई है।

यह फैसला बैंक द्वारा अभिनेता की संपत्ति की ई-नीलामी के बारे में विज्ञापन देने के एक दिन बाद आया है। बैंक ऑफ बडौदा ने सोमवार को एक अखबार के भूल सुधार का विज्ञापन देकर कहा  कि अजय सिंग देओल उर्फ श्री सनी देओल के बिक्री नोटिस को तकनीकी कारणों से वापस ले लिया गया है।

सनी देओल मुंबई की संपत्ति पर 56 करोड़ रुपये का कर्ज और उस पर ब्याज का सामना कर रहे हैं। बता दें कि जुहू के बंगला 599.44 वर्ग मीटर की संपत्ति, जिसमें सनी विला और सनी साउंड्स हैं।

बैंक ने रविवार को कहा था कि सनी विला के नाम की  जुहू की संपत्ति की नीलामी 51.43 करोड़ रुपये से शुरू होगी। रविवार को जारी नोटिस में कहा गया था कि 2002 के SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों के तहत नीलामी को रोकने के लिए सनीदेओल अभी भी बैंक के साथ अपने बकाया ऋण का निपटारा कर सकते हैं।

 

समय लाइव डेस्क
नई दिल्ली


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