बेअंत सिंह हत्या मामला: दोषी बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा बदलने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

Last Updated 03 May 2023 12:09:17 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री रहे बेअंत सिंह की 1995 में हुई हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को बदलने से इनकार कर दिया।


राजोआना पिछले 26 वर्ष से जेल में है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि सक्षम प्राधिकार दोषी की दया याचिका पर निर्णय लेगा।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने राजोआना की ओर से शीर्ष अधिवक्ता मुकुल रोहतगी तथा अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल के एम नटराज की दलीलें सुनने के बाद दो मार्च को दोषी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

राजोआना पंजाब पुलिस में कांस्टेबल था और उसे 31 अगस्त 1995 को पंजाब सचिवालय के बाहर हुए विस्फोट मामले में दोषी पाया गया था। इस घटना में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह तथा 16 अन्य लोग मारे गए थे।

एक विशेष अदालत ने राजोआना को जुलाई 2007 में मौत की सजा सुनाई थी।

 

भाषा
नई दिल्ली


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