आय से अधिक संपत्ति मामले में अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव व अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की प्रारंभिक जांच बंद करने की सीबीआई रिपोर्ट की प्रति मांगी गई थी।
![]() अखिलेश यादव |
सीबीआई ने 2019 में शीर्ष अदालत को बताया था कि चूंकि मुलायम और उनके दो बेटों- अखिलेश और प्रतीक के खिलाफ संज्ञेय अपराध होने का ‘प्रथम दृष्टया कोई सबूत’ नहीं मिला था, इसलिए प्रारंभिक जांच (पीई) को प्राथमिकी में नहीं बदला गया था।
इस तरह, सात अगस्त, 2013 के बाद मामले में कोई जांच नहीं हुई थी।
सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा, ‘एक मार्च, 2007 और 13 दिसंबर, 2012 के फैसले के बाद से, सीबीआई ने सात अगस्त, 2013 को अपनी प्रारंभिक जांच बंद कर दी और आठ अक्टूबर 2013 को अपनी रिपोर्ट सीवीसी को सौंपी।
यह याचिका छह साल बाद 2019 में दाखिल की गई है। आवेदन में कोई दम नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।’
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