राजमार्गो के अतिक्रमणों पर चलेगा बुलडोजर
राष्ट्रीय राजमार्गो के किनारों पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से ढाबे और दुकानें चलाने वाले बुलडोजर की जद में आने वाले हैं।
![]() राजमार्गो के अतिक्रमणों पर चलेगा बुलडोजर (प्रतिकात्मक चित्र) |
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को राजमार्गो और प्रमुख पुलों के किनारों पर कब्जा कर चल रहे दुकानों और ढाबों को तुरंत हटाने और यातायात को सुचारू बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि एवं यातायात) अधिनियम-2002 को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों, लोनिवि सचिवों, एनएचएआई और अन्य राजमार्ग निर्माण एजेंसियों को एक नवम्बर को सख्त पत्र लिखा है। इसमें उदाहरण के तौर पर हवाला दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख पुलों के पास ढाबों, सब्जी विक्रेताओं आदि द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण किया जा रहा है।
यह यातायात के मुक्त प्रवाह को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है और सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनता है।
इस हवाले के साथ सभी राज्य सरकारों और राजमार्ग निर्माण एजेंसियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि का अतिक्रमण चाहे स्थायी प्रकृति का हो या अस्थायी प्रकृति का हो, यह यातायात प्रबंधन और संचालन तथा भविष्य के राजमार्ग उन्नयन परियोजनाओं के लिए गंभीर चिंता का विषय बन रहा है।
इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 में अधिकारियों को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। फिर भी राजमार्गो की भूमि पर बहुत सारे अतिक्रमण हैं। लिहाजा इस पत्र के जरिये राज्य सरकारों और राजमार्ग निर्माण एजेंसियों से यह अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमागरे पर अतिक्रमण को रोकने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों को पर्याप्त रूप से संवेदनशील बनाया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग से अथवा उसकी भूमि से सभी प्रकार के अतिक्रमणों को हटाने के लिए समय-समय पर अभियान चलाया जाए।
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