दिल्ली-NCR में जहरीली हवा का कहर, AQI 400 के पार, सांस लेना हुआ मुश्किल

Last Updated 05 Nov 2022 10:37:15 AM IST

दिल्ली में लगातार तीन दिनों तक हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में रहने के कारण शनिवार को धुंध की मोटी परत छाई रही।


दिल्ली एनसीआर की हवा और भी ज्यादा प्रदूषित और खतरनाक होती जा रही है।

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (एसएएफएआर) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शनिवार सुबह मामूली सुधार के साथ 431 दर्ज किया गया।

एसएएफएआर ने कहा कि शुक्रवार की रात एक्यूआई गुरुवार के 418 से गिरकर 437 हो गया।

शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा माना जाता है। 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर माना जाता है।

इस दौरान अब लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत जैसी अन्य समस्याएं भी हो रही हैं। पोलूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है और राजधानी दिल्ली से सटे हुए इलाके यानी नोएडा में लोगो का जीना दूभर हो चला है।

 

लगातार बढ़ते हुए दमघोंटू हवा के चलते अस्थमा और आंखों में चुभन जैसी शिकायतें लेकर लोग अस्पतालों में आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों का इस धुंध भरी जहरीली हवा में घर से बाहर निकल पाने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है।


इस बीच, दिल्ली के आसपास के शहर नोएडा और गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता 529 और 478 दर्ज की गई। दोनों गंभीर श्रेणी में हैं।

निरंतर वायु प्रदूषण के मद्देनजर, दिल्ली सरकार ने शनिवार से शहर भर के प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की घोषणा की और राष्ट्रीय राजधानी में आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों के अलावा अन्य ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

सरकार ने शहर में प्रवेश करने वाले ट्रकों की निगरानी के लिए छह सदस्यीय समिति का भी गठन किया है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को घोषणा की, केवल सीएनजी, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी। दिल्ली में पंजीकृत डीजल के मध्यम और भारी वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े नहीं हैं। डीजल इंजन वाले छोटे वाहन जो बीएस 6 का अनुपालन नहीं करते हैं, पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।

नोएडा में एक्यूआई 404 के स्तर पर दर्ज किया गया है जो कि खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। बढ़ते क्यूआई को देखते हुए ग्रेप के 4 चरण के नियम भी लागू कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है।

इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और किसी तरीके का प्राइवेट और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा। खुले में रखी सामग्री को अगर ढक कर नहीं रखा गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
 

आईएएनएस
नई दिल्ली


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