जम्मू-कश्मीर के सरपंचों को दिया गया और अधिक अधिकार

Last Updated 23 Jan 2022 10:56:45 PM IST

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने इस केंद्र शासित प्रदेश में आवासीय घरों के निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन की अनुमति देने के लिए सरपंचों को अधिकृत किया है।


जम्मू-कश्मीर के सरपंचों को दिया गया और अधिक अधिकार

जम्मू-कश्मीर सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा 22 जनवरी को जारी आदेश के अनुसार, सरपंच को भी एक समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

22 जनवरी को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय/व्यावसायिक भवनों के निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पदनाम को स्वीकृति प्रदान की जाती है। पंचायत के सरपंच की अध्यक्षता में पैनल ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमति देगा।

पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आवासीय भवनों के निर्माण की अनुमति के लिए हलका पंचायत का सरपंच अनुमति प्रदान करेगा और उसे संबंधित हलका के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता (पंचायत सचिव) और पटवारी द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

आदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों सहित व्यावसायिक भवन के लिए भी अनुमति जारी की गई है, अधिकार संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) की अध्यक्षता वाली एक समिति को दिया गया है, जबकि संबंधित तहसीलदार, नगर नियोजन, संबंधित बीडीओ और हलका पंचायत के सरपंच समिति के सदस्य होंगे।



इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भवनों सहित किसी भी अन्य भवन के निर्माण या नवीनीकरण के लिए संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता वाली समिति, जो अध्यक्ष, संबंधित तहसीलदार, नगर नियोजन अधिकारी, बीडीओ और हलका पंचायत के सरपंच समिति के सदस्य के रूप में अनुमति प्रदान करेंगे।

जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों ने कहा कि यह आदेश, (जो प्रभावी हो गया है) ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवासीय घरों के निर्माण या नवीनीकरण की अनुमति प्राप्त करने में मदद करेगा और उन्हें विभिन्न सरकारी दक्षताओं के लिए इधर-उधर नहीं भागना पड़ेगा।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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