उपचुनाव में कोविड-19 प्रोटोकॉल को तोड़ने पर होगा मामला दर्ज
मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी. पालरासू ने कहा कि उपचुनाव में कोविड-19 प्रोटोकॉल को तोड़ने की स्थिति में नेताओं पर मामला दर्ज होगा।
कोविड-19 प्रोटोकॉल को तोड़ने पर होगा मामला दर्ज |
इसके अलावा चुनाव प्रचार पर भी दो दिन का प्रतिबंध लग सकता है। सी. पालरासू यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए छह पैरा मिल्ट्री कंपनियां मोर्चा संभालेगी। इसमें मंडी संसदीय क्षेत्र में 2, जुब्बल-कोटखाई, अर्की और फ तेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 1-1 कंपनियां तैनात होगी।
उन्होंने कहा कि उपचुनाव के लिए इस बार 2796 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें 48 संवेदनशील तथा 267 अति संवेदनशील हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों और ईवीएम/वीवी पैट की निगरानी पैरा मिल्ट्री फोर्स के साथ राज्य पुलिस के जवान सेवाएं देंगे।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने व चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए डीजीपी व 8 जिलों के एसपी के साथ बैठक हुई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 50 फीसदी पोलिंग बूथों से सीधे प्रसारण (बैब कास्टिंग) की व्यवस्था होगी।
इस प्रसारण को निर्वाचन विभाग मुख्यालय में देखने की व्यवस्था भी की गई है। इसी तरह मुख्यालय पर टोल फ्री नंबर.-1800-332-1950 और जन साधारण के लिए 0177-2622539 टेलीफोन नंबर की व्यवस्था की गई है।
सी. पालरासू ने कहा है कि चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी को हर रोज अपने चुनाव खर्च की रिपोर्ट पर्यवेक्षक को देनी होगी।
संसदीय क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 77 लाख रुपए तथा विधानसभा क्षेत्र में 30.80 लाख रुपए रहेगी।
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