बंबई हाईकोर्ट ने सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र किया रद्द

Last Updated 08 Jun 2021 06:45:34 PM IST

बंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने मंगलवार को अमरावती लोकसभा सांसद और पूर्व फिल्म स्टार नवनीत कौर राणा को एक बड़ा झटका देते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया गया है।


बंबई हाईकोर्ट ने सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र किया रद्द

न्यायमूर्ति आर. डी. धानुका और न्यायमूर्ति वी. जी. बिष्ट की खंडपीठ ने जाति प्रमाण पत्र को रद्द करते हुए उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

राणा बडनेरा से निर्दलीय विधायक रवि राणा की पत्नी हैं, जो युवा स्वाभिमान पार्टी (वाईएसपी) के संस्थापक हैं और योग गुरु बाबा रामदेव के रिश्तेदार हैं।

न्यायाधीशों ने उल्लेख किया कि राणा का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मोची जाति से संबंधित होने का दावा स्वयं एक धोखाधड़ी था और इस तरह की श्रेणी से एक उम्मीदवार को उपलब्ध विभिन्न लाभ प्राप्त करने के इरादे से किया गया था, यह जानते हुए भी कि वह उस जाति से संबंधित नहीं हैं।



नवनीत कौर एक पूर्व मॉडल और अभिनेत्री हैं, जिन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव अमरावती (एससी-आरक्षित) निर्वाचन क्षेत्र से जीता था। वह शिवसेना के दिग्गज नेता आनंदराव अडसुल को हराकर सांसद बनीं थीं।

आईएएनएस
नागपुर


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