गुजरात में बनेंगी दुबई व सिंगापुर की तर्ज पर गगनचुंबी इमारतें
गुजरात में अब दुबई, सिंगापुर की तर्ज पर गगनचुंबी इमारतें दिखाई देंगी। गुजरात को विश्वस्तरीय पहचान देने तथा गुजरात में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए वहां के पांच शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत और राजकोट में 70 मंजिला से अधिक ऊंची गगनचुंबी इमारतों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है।
![]() गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी (फाइल फोटो) |
सरकार का मानना है कि इससे जहां बढ़ती आबादी के लिए आवश्यक आवास उपलब्ध होंगी वहीं रोजगार भी बढ़ेंगे।
दुबई व सिंगापुर की तर्ज पर गुजरात के मेगा शहरों में भी गगनचुंबी इमारतों के निर्माण के लिए हरी झंडी देने का निर्णय मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने मंगलवार को एक बैठक में लिया।
सरकार की ओर से लिए गए इस निर्णय के अनुसार अब जो भी आवेदक 70 मंजिला से अधिक इमारतों के निर्माण के लिये आवेदन करेंगे उन्हें सभी औपचारिकताएं पूरी करने पर अनुमति प्रदान की जायेगी। पुराने नियमों के अनुसार अभी तक केवल 22-23 मंजिलों के निर्माण की ही अनुमति दी जाती थी। ऐसी ऊंची इमारतों के निर्माण का प्रावधान सीजीडीसीआर-2017 में किया जाएगा। नए नियम 100 मीटर से अधिक ऊंची और 1: 9 के अनुपात वाली इमारतों पर लागू होंगे।
इसके लिए एक विशेष तकनीकी समिति बनाई जाएगी। प्रस्तावित भवन के लिए विशेष तकनीकी समिति द्वारा मंजूरी के बाद प्रस्ताव को संबधित अधिकार के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 30 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कें जिनके बगल में होंगी उन्हीं प्लाटों पर ऊंची इमारतों का निर्माण होगा।
100 से 150 मीटर तक की इमारतों के लिये भूखंड का आकार 2500 वर्गमीटर होना आवश्यक है जबकि 150 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों के लिए न्यूनतम भूखंड का आकार 3500 वर्गमीटर होगा। अधिकतम एफएसआई (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) किसी भी मामले में 5.4 से अधिक नहीं होगा। इमारतों का उपयोग आवासीय, वाणिज्यिक या मनोरंजन प्रयोजनों के लिये किया जा सकेगा। पार्किंग जोन में इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सुविधा होना अनिवार्य होगा।
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