सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर फिलहाल रोक से SC का इनकार

Last Updated 19 Jun 2020 02:01:53 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने नये संसद भवन और संबंधित अन्य इमारतों के निर्माण से जुड़ी सेंट्रल विस्टा परियोजना पर फिलहाल रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।


सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए सात जुलाई की तारीख मुकर्रर करते हुए कहा कि अगर कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है तो उसे कैसे रोका जा सकता है।

याचिकाकर्ता राजीव सूरी की ओर से पेश वकील शिखिल सूरी ने खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि सरकार न्यायालय के समक्ष मामला लंबित होने के बावजूद इस परियोजना के लिए आवश्यक मंजूरी प्रदान करती जा रही है।

इस पर न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि यदि सुनवाई लंबित रहते सकार काम करवाती है तो उसमें उसी का जोखिम है।

खंडपीठ ने कहा, "क्या हम अधिकारियों को कानून के मुताबिक काम करने से रोक सकते हैं?"

एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने दलील दी कि इस परियोजना के लिए सरकार से मंजूरी मांगी जा रही है और सरकार दे भी रही है।

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह समझ से परे हे कि याचिकाकर्ता को नये संसद भवन के निर्माण को लेकर इतनी समस्या क्यों है?

उन्होंने कहा कि सरकार याचिकाकर्ताओं के आरोपों का विस्तृत जवाब देगी।

फिर न्यायालय ने केंद्र सरकार को तीन जुलाई तक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और ग्रीष्मावकाश के बाद कोर्ट के खुलने पर मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया।

वार्ता
नई दिल्ली


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