किसी को भारतीय नागरिकता स्वत: नहीं मिलेगी : गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू तथा पांच अन्य समुदायों के अवैध प्रवासियों को स्वत: भारतीय नागरिकता नहीं मिल जाएगी।
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उन्हें जरूरी मानदंड पूरा करने के बाद ही भारतीय नागरिक बनने का अधिकार होगा। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन के बीच यह संशोधित अधिनियम लागू हो चुका है।
अधिकारी ने कहा, ‘नए कानून का यह मतलब नहीं है कि सभी अवैध प्रवासियों को स्वत: ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा, जिस पर सक्षम अधिकारी विचार करेंगे।
हिंसा रोकने के लिए राज्य उठाएं कदम
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से हिंसा रोकने तथा जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कदम उठाने को कहा।
मंत्रालय ने एक परामर्श में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और अफवाहों के खिलाफ भी कार्रवाई को करने को कहा, जिनसे हिंसा भड़क सकती है।
संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं।
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