पी चिदम्बरम की आईएनएक्स मीडिया मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Last Updated 20 Aug 2019 03:54:49 PM IST

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा। न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदम्बरम की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।


कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में पिछले साल 25 जुलाई को गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम राहत दी थी। न्यायालय ने इसे कई बार बढ़ाया था।

चिदम्बरम साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए के एयरसेल मैक्सिस सौदे और आईएनएक्स मीडिया के तीन सौ पांच करोड़ रुपए संबंधी मामले में विभिन्न जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। यह सौदे उस समय के हैं जब वह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में वित्त मंत्री थे और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के तहत मंजूरी दी थी।

वार्ता
नयी दिल्ली


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