उन्नाव कांड: अदालत ने कुलदीप सेंगर के खिलाफ रेप के आरोप तय किए

Last Updated 09 Aug 2019 01:16:24 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ शुक्रवार को आरोप तय किए।




कुलदीप सेंगर (फाइल फोटो)

जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किए। सिंह इस समय दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती हैं।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण और महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।

सीबीआई ने बृहस्पतिवार को अदालत को बताया था कि सेंगर और उसके भाई ने लड़की के पिता पर हमला किया और तीन राज्य पुलिस अधिकारियों और पांच अन्य के साथ मिलकर शस्त्र कानून के एक मामले में उसे फंसाया।
 

भाषा
नयी दिल्ली


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