घोड़ी पर बैठकर सड़क पर बारात निकालने पर लगेगा प्रतिबंध

Last Updated 20 Jul 2019 10:18:48 AM IST

बड़े बजट के आलीशान शादी समारोह के आयोजन के लिए दर्जन भर कड़े प्रावधान का पालन करना होगा। राजधानी में घोड़ी पर बैठकर सड़क पर बारात ले जाने पर प्रतिबंध लगेगा।


सिर्फ फार्म हाउस या शादी स्थल की परिधि के भीतर घोड़ी पर बैठकर बारात ले जाई जा सकेगी। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा। राजधानी के फार्म हाउस में बड़े बजट की शादी व बड़ी पार्टी आयोजित करने के पहले नगर निगम से अग्रिम अनुमति लेनी होगी।

शादी या पार्टी के दौरान भीड़ को नियंत्रित करना होगा। खाद्य सामग्री की भारी बर्बादी को रोकना होगा। फार्म हाउस में होने वाले समारोहों में भोजन की बर्बादी पर रोक लगाने के साथ-साथ पेय जल सप्लाई, बिजली आपूर्ति व वायु प्रदूषण जैसे विषयों को भी नियंत्रित किया जाएगा। बड़े बजट के समारोह पर नकेल कसने दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है जिसे जल्द लागू किया जाएगा।

शादी व अन्य समारोह आयोजन के सात दिन पूर्व नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। समय य तारीख भी निगम को बतानी होगी। इसके लिए बाहरी दिल्ली इलाकों में मोटल के लाइसेंस को बदलकर होटल का लाइसेंस दिया जाएगा। लेकिन फार्म हाउस या होटल में चल रही शादी में होने वाली भारी भीड़ को नए नियमों द्वारा अब नियंत्रित किया जाएगा।

दिल्ली सरकार के नए नियम लागू होते ही होटल, फार्म हाउस या होटल के मालिक को शादी या किसी भी समारोह को आयोजित करने के पूर्व फायर सर्विस से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। समारोह परिसर में लगे जेनरेटर सेट को प्रदूषण का नियमों का पालन करना होगा। शुद्ध पेय जल के अलावा बर्तन धोने जैसे काम में शोधित जल का प्रयोग करना होगा। 

बतौर सुरक्षा राशि पांच लाख की राशि जमा करानी होगी : नए नियम तैयार करने के लिए मुख्यसचिव विजय देव ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटीरंग कमेटी से चर्चा के बाद मसौदा तैयार हो चुका है। सामाजिक आयोजन करने पर आयोजक को किसी भी आयोजन के लिए कार्यक्रम स्थल के संचालक के पास पांच लाख की सुरक्षा राशि जमा करानी होगी।

मेहमानों की संख्या के बारे में देनी होगी जानकारी : कार्यक्रम में कितने मेहमान आएंगे, कार्यक्रम कितने समय से शुरू होगा, कितने समय में समाप्त होगा। खाना बचता है तो गरीब व जरूरतमंदों के लिए वे किस संस्था या एनजीओ के पास पहुंचाएंगे, इसकी जानकारी देनी होगी। एनजीओ या संस्था का नाम, पता व टेलीफोन नंबर भी देना होगा। 

शिकायत के लिए वेब पोर्टल बनेगा :   शिकायत के लिए एक कॉमन पोर्टल बनेगा जिसमें सभी एजेंसियां शामिल होंगी। कार्यक्रम स्थल का मालिक, ऑपरेटर या जिसे कार्यक्रम आयोजित करना है, वह अनुमति लेने के लिए इस पोर्टल पर आवेदन करेगा।

ये अधिकारी रखेंगे नजर : तहसीलदार, एसएचओ, इंस्पेक्टर(दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस), जूनियर इंजीनियर, इंस्पेक्टर (फूड सेफ्टी), पर्यावरण इंजीनियर (दिल्ली प्रदूषण नियंतण्रकमेटी)।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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