गंभीर बाल यौन शोषण पर मृत्युदंड

Last Updated 11 Jul 2019 05:27:08 AM IST

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले किए। इनमें बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून में संशोधन से लेकर अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक को मंजूरी भी है, जो इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा।


कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रकाश जावड़ेकर। फोटो : प्रेट्र

बाल यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्रीय कैबिनेट ने बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून को कड़ा करने के लिए इसमें संशोधनों को मंजूरी दे दी। प्रस्तावित संशोधनों में बच्चों का गंभीर यौन उत्पीड़न करने वालों को मृत्युदंड तथा नाबालिगों के खिलाफ अन्य अपराधों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें बाल पोनरेग्राफी पर लगाम लगाने के लिए सजा और जुर्माने का भी प्रावधान शामिल है।

सरकार ने कहा कि कानून में शामिल किए गए मजबूत दंडात्मक प्रावधान निवारक का काम करेंगे। सरकार ने कहा, ‘‘इसकी मंशा परेशानी में फंसे असुरक्षित बच्चों के हितों का संरक्षण करना तथा उनकी सुरक्षा व गरिमा सुनिश्चित करना है। संशोधन का उद्देश्य बाल उत्पीड़न के पहलुओं तथा इसकी सजा के संबंध में स्पष्ट प्रावधान लेकर आने का है।’’ सरकार ने एक बयान में कहा कि पॉक्सो कानून, 2012 की धाराओं 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 34, 42 और 45 में संशोधन किए जा रहे हैं।
अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक को मंजूरी : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक, 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी। यह विधेयक 21 फरवरी को लागू अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अध्यादेश, 2019 का स्थान लेगा। सरकार का कहना है कि यह विधेयक देश में अवैध रूप से जमा किए जा रहे धन के प्रभाव से निपटने में मदद करेगा।
सवा लाख किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कें बनेंगी : केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 80 हजार करोड़ रुपये की लागत से 1.25 लाख किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के वास्ते प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण को बुधवार को मंजूरी दे दी। 
ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जिन राज्यों ने पहले और दूसरे चरण के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया है, वहां सबसे पहले तीसरे चरण का कार्य शुरू किया जाएगा। इन राज्यों में गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा शामिल हैं।
नियुक्ति पत्र को अनिवार्य बनाने वाले विधेयक को मंजूरी : सरकार जल्द ही संसद में न्यूनतम मजदूरी और नियुक्ति पत्र व हेल्थ चेकअप को अनिवार्य बनाने वाले विधेयक पेश करेगी। न्यूनतम मजदूरी से संबंधित मजदूरी संहिता को कैबिनेट ने 3 जुलाई को मंजूरी दी थी और बुधवार को उसने सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थिति विधेयक, 2019 को मंजूरी दी, जिसमें नियुक्ति पत्र और हेल्थ चेकअप का प्रावधान है।
श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि इन विधेयकों को अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है।
अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक को मंजूरी : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक, 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी। यह विधेयक 21 फरवरी को लागू अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अध्यादेश, 2019 का स्थान लेगा। सरकार का कहना है कि यह विधेयक देश में अवैध रूप से जमा किए जा रहे धन के प्रभाव से निपटने में मदद करेगा।

 

सहारा न्यूज ब्यूरो
नयी दिल्ली


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