अयोध्या विवाद : निर्मोही अखाड़ा की सुप्रीम कोर्ट में दस्तक

Last Updated 10 Apr 2019 06:30:10 AM IST

अयोध्या मामले के वादियों में से एक निर्मोही अखाड़े ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में एक आवेदन दायर किया है।


उच्चतम न्यायालय

निर्मोही अखाड़े ने इसमे राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवादित स्थल के आसपास 67.390 एकड़ गैर विवादित अधिग्रहित भूमि उसके असली मालिकों को लौटाने के लिए केन्द्र सरकार की अर्जी का विरोध किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 में फैसला दिया था कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल पर 2.77 एकड़ विवादित भूमि तीन बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी और उसे निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला को दे दिया जाएगा।

निर्मोही अखाड़े ने अपनी नयी अर्जी में केंद्र के उस आवेदन का विरोध किया है जिसमें उसने उच्चतम न्यायालय के 2003 के फैसले में संशोधन का अनुरोध किया है ताकि अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल के आसपास 67.390 एकड़ गैर विवादित अधिग्रहित जमीन मूल मालिकों को वापस दी जा सके।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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