अगस्ता वेस्टलैंड सौदे के बिचौलिए को भारत लाया गया
अगस्ता वेस्टलैंड मामले के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को गल्फस्ट्रीम जेट से मंगलवार रात दस बजकर 35 मिनट पर भारत लाया गया।
अगस्ता वेस्टलैंड मामले के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल (फाइल फोटो) |
सीबीआई ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जेम्स मिशेल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के दिशानिर्देश में चले अभियान के तहत भारत प्रत्यर्पित किया गया।
सीबीआई ने कहा कि दुबई से मिशेल को लाने के इस अभियान में समन्वय सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव ने किया। एजेंसी के संयुक्त निदेशक साई मनोहर के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम दुबई गई। दुबई सरकार ने उसे प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले इस कदम के खिलाफ की गई उसकी अपील को वहां की एक अदालत ने खारिज कर दिया था।
रिश्वत का भुगतान करने के बिचौलिए के तौर पर 2012 में सामने आई थी संलिप्तता
सीबीआई प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने यहां बताया कि हेलीकॉप्टर घोटाले में अगस्ता वेस्टलैंड को ठेका दिलाने और भारतीय अधिकारियों को गैरकानूनी कमीशन या रिश्वत का भुगतान करने के लिए बिचौलिए के तौर पर मिशेल की संलिप्तता 2012 में सामने आई। मिशेल जांच के लिए वांछित था लेकिन वह फरार हो गया और जांच में शामिल होने से बच रहा था। उसके खिलाफ पिछले साल सितंबर में आरोपपत्र दायर किया गया। नई दिल्ली के पटियाला हाउस में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने 24 सितंबर 2015 की तिथि वाला खुला गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
फरवरी 2017 में दुबई में किया गया था गिरफ्तार
इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जिससे फरवरी 2017 में उसे दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भारत में आपराधिक कार्यवाही से बच रहा था। मिशेल (57) दुबई में अपनी गिरफ्तारी के बाद से जेल में है। उसे यूएई में कानूनी कार्यवाही के लंबित रहने तक हिरासत में भेज दिया गया था। दुबई कोर्ट ऑफ कैसेशन ने उसकी दो आपत्तियों को खारिज कर दिया। भारत के सक्षम प्राधिकारियों को उसे प्रत्यर्पित करने की संभावना पर विचार करने के अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
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