फर्जी टिकट के आधार पर यात्रा भत्ता : पूर्व सांसद लालमिंग लियाना को तीन साल की कैद
फर्जी टिकट के आधार पर यात्रा भत्ता (एलटीसी) लेनेवाले पूर्व सांसद लालमिंग लियाना को अदालत ने तीन साल की सजा सुनायी है।
पूर्व सांसद लालमिंग लियाना |
पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश एनके मल्होत्रा ने 11 लाख रुपए का जुर्माना भी किया है।
पूर्व सांसद ने सजा सुनाए जाने के दौरान अदालत से नरमी बरतने की मांग की और कहा कि वे काफी उम्रदराज हो चुके हैं। उन्हें कई तरह की बीमारियां है। साथ ही अपने परिवार की देखभाल करनी है। उन्हें कम से कम सजा दी जाए। उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि व इस फैसले पर हाईकोर्ट में अपील करेंगे। तबतक के लिए जमानत दे दी जाए। अदालत ने उनकी बात मानते हुए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। पूर्व सांसद लियाना मिजोरम से दो बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं।
पूर्व सांसद ने हवाई दिकटों में हेराफेरी कर 10.30 लाख से ज्यादा रुपए राज्यसभा सचिवालय से लिए थे। अदालत ने उन्हें धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, फर्जी दस्तावेज पेश करने व भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत 29 नवम्बर को दोषी ठहराया था। उसने कहा कि अभियुक्त सांसद ने वर्ष 2012-13 के दौरान अपने कंप्यूटर से ई टिकट में हेराफेरी की। उसने फर्जी टिकटों के आधार पर राज्यसभा सचिवालय को 11,19,926 रुपए का यात्रा भत्ता बिल सौंपा। जबकि वास्तविक किराया 81,373 रुपए था। इससे साबित होता है कि सांसद लियाना ने सचिवालय के साथ 10.30 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की। सीबीआई ने सांसद पर आरोप लगाया था कि जुलाई 2008 से लेकर जुलाई 2014 के बीच सांसद ने फर्जी बिल जमा कराए थे।
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