नेशनल हेराल्ड मामला : सोनिया-राहुल की फाइल खुली रहेगी
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस के सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के 2011-12 के कर निर्धारण मामलों को फिर से खोलने की अनुमति आयकर विभाग को दे दी है।
नेशनल हेराल्ड मामला |
जस्टिस अर्जन कुमार सीकरी, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की बेंच ने साथ ही आयकर विभाग से कहा कि वह फिलहाल कर निर्धारण से संबंधित आदेश पर अमल नहीं करेगा। याचिका लंबित होने तक आयकर विभाग किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेगा। यह अनुमति देने के साथ ही आयकर विभाग को अदालत ने यह भी कहा है कि इस मामले में वह राहुल गांधी और सोनिया गांधी की याचिकाओं के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है। अदालत ने इसके साथ ही इस मामले को अगले साल आठ जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
कर संबंधी यह मामला नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ा है, जिसमें कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई चल रही है। आयकर विभाग की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि कोर्ट को राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ कर निर्धारण आदेश पर अमल करने से आयकर विभाग को नहीं रोकना चाहिए। उनका कहना था कि अदालत को मामले की सुनवाई करके उचित आदेश पारित करना चाहिए।
बेंच ने कहा कि समय के अभाव की वजह से इस मामले की मंगलवार को सुनवाई नहीं की जा सकती और यह सिर्फ एक अंतरिम आदेश है, जो दोनों ही पक्षों के लिए न्यायोचित है। वह इस मामले के गुण दोष पर नहीं जा रही है, क्योंकि इसके लिए विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आस्कर फर्नांडीज ने दिल्ली हाई कोर्ट के 10 सितंबर के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने वर्ष 2011-12 के कर निर्धारण को फिर से खोलने के आयकर विभाग के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को कहा था कि इन याचिकाओं पर चार दिसंबर को अंतिम बहस सुनी जाएगी। अदालत ने राहुल, सोनिया और फर्नांडीज की याचिकाओं पर कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है, क्योंकि आयकर विभाग के वकील अदालत में मौजूद थे। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर विभाग की जांच नेशनल हेरॉल्ड मामले के संबंध में निचली अदालत में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की निजी आपराधिक शिकायत का नतीजा है, जिसमें यह नेता जमानत पर हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निचली अदालत ने 19 दिसम्बर, 2015 को जमानत दी थी। स्वामी ने वित्त मंत्री को भी कर चोरी के बारे में याचिका दी थी। स्वामी ने निचली अदालत में दायर अपनी शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर यंग इंडिया के जरिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान कर कांग्रेस पार्टी के स्वामित्व वाले एसोसिएटेड जर्नल्स के 90 लाख 25 हजार रुपए वसूल करने का अधिकार हासिल करके धोखा और गबन करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
यह भी आरोप है कि यंग इंडिया का 50 लाख रुपए की पूंजी से नवंबर 2010 में सृजन किया गया था और उसने नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाले एसोसिएटेड जर्नल्स के लगभग सारे शेयर ले लिए थे। आयकर विभाग का कहना था कि यंग इंडिया में राहुल के जो शेयर हैं उससे उन्हें पहले कर निर्धारण के अनुसार करीब 68 लाख रुपए की नहीं, बल्कि 154 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। आयकर विभाग पहले ही यंग इंडिया को कर निधारण वर्ष 2011-12 के लिए 249 करोड़ रुपए के मांग का नोटिस जारी कर चुका है।
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