गर्भवती महिला की मौत, अस्पताल ने थमाया 18 लाख का बिल

Last Updated 11 Jan 2018 03:34:18 PM IST

निजी अस्पतालों के भारी भरकम बिलों के खिलाफ कार्रवाई के भले ही बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हों, लेकिन इनकी मनमानी बदस्तूर जारी है. गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल के बाद फरीदाबाद के एशियन अस्पताल का नया मामला सामने आया है.


18 लाख का बिल, फिर भी नहीं बची गर्भवती महिला की जान

बुखार से पीड़ित एक गर्भवती महिला के 22 दिन उपचार का 18 लाख का बिल थमा दिया गया, जबकि महिला और उसके गर्भ में पल रहे आठ माह के बच्चे को भी बचाया नहीं जा सका.

फरीदाबाद के गांव नचौली के निवासी सीताराम ने अपनी 20 साल की बेटी श्वेता को 13 दिसम्बर को बुखार होने पर अस्पताल में भर्ती कराया था. वह 32 सप्ताह की गर्भवती भी थी. अस्पताल में तीन-चार दिन इलाज के बाद डॉक्टरों ने परिजनों से कहा कि बच्चा पेट में मर गया है और ऑपरेशन करना होगा.

परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने कहा कि साढ़े तीन लाख रुपए जमा कराने का पर ही ऑपरेशन किया जायेगा. परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन में देरी की वजह से श्वेता के पेट में संक्रमण हो गया. हालत बिगड़ने पर श्वेता को आईसीयू में भर्ती कराया गया. इस दौरान परिवारजन इलाज के लिए पैसे जमा कराते रहे. श्वेता के पिता ने आरोप लगाया कि उन्हें बेटी से मिलने भी नहीं दिया जाता था. पांच जनवरी को जब वह आईसीयू में बेटी को देखने गए, तो वह अचेत थी. अस्पताल प्रशासन और पैसे जमा कराने के लिए बराबर दबाव डालता रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि जब और पैसे देने से मना कर दिया गया, तो उसके कुछ समय बाद श्वेता को मृत घोषित कर दिया गया.

उधर, अस्पताल प्रशासन ने श्वेता के पिता के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसे टाइफाइड था. उसकी किडनी भी सही ढंग से काम नहीं कर रही थी इसलिए उसे आईसीयू में भर्ती किया गया था. हालत में कुछ सुधार होने पर उसे सामान्य वार्ड में भेज दिया गया था, लेकिन पेट में संक्रमण होने की वजह से मरीज को फिर आईसीयू में लाना पड़ा. भारी भरकम बिल पर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि 18 लाख रुपए का खर्च आया था. परिजनों ने करीब दस लाख रुपए जमा कराये थे. बिल की बाकी रकम अस्पताल ने माफ कर शव परिजनों को सौंप दिया है.

उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में डेंगू से पीड़ित सात साल की बच्ची के इलाज के लिए 16 लाख रुपए का बिल बनाया गया था. उपचार पर इतनी रकम खर्च करने के बावजूद बच्ची की मौत हो गई थी. इस मामले में अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी भूमि की लीज रद्द करने के साथ ही रक्त बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था. 

वार्ता


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