खाते में बदलाव के लिए सहमति जरूरी
आधार जारी करने वाले भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने एयरटेल जैसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अहम कदम उठाया है.
खाते में बदलाव के लिए सहमति जरूरी |
इसके तहत बैंकों को निर्देश दिया है कि सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के लिए बैंक खाते में बदलाव ग्राहक की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता.
यूआईडीएआई की गजट अधिसूचना में कहा गया है कि बैंकों को इस बदलाव के बारे में 24 घंटे के अंदर एसएमएस या ई मेल से ग्राहक को इसकी सूचना देनी होगी.
इसके अलावा उसे संबंधित व्यक्ति को इस बदलाव को पलटने का भी विकल्प देना होगा.
क्या है मामला
यह अधिसूचना एलपीजी सब्सिडी लाभार्थियों के उन खातों में पहुंचने के बाद जारी की गई जो आधार संख्या का इस्तेमाल कर सबसे बाद में खोले गए हैं.
भारती एयरटेल के मामले में तो स्थिति और भी खराब है जिसने अपने मोबाइल ग्राहकों का उनकी सहमति के बिना एयरटेल पेमेंट्स बैंक में खाता खोला और उनकी एलपीजी सब्सिडी इसी खाते में पहुंचने लगी.
इन ग्राहकों ने आधार का इस्तेमाल एयरटेल के अपने सिम के सत्यापन के लिए किया था. करीब 190 करोड़ रुपए की एलपीजी सब्सिडी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के उन खातों में पहुंच गई जो ग्राहकों की विधिवत सहमति के बिना खोले गए थे.
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