सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को कैबिनेट की मंजूरी

Last Updated 22 Nov 2017 07:38:09 PM IST

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, ग्रेच्युटी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा को मंजूरी दे दी. साथ ही सेवानिवृत्त हो चुके न्यायाधीशों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा.


केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद.

एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है. प्रतिभूतियों में वृद्धि एक जनवरी, 2016 से प्रभावी होगी, जिसका फायदा सर्वोच्च न्यायालय के 31 न्यायाधीशों (भारत के प्रधान न्यायाधीश सहित) और उच्च न्यायालयों के 1079 न्यायाधीशों (मुख्य न्यायाधीशों सहित) को मिलेगा .

लगभग 2,500 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी इस योजना का लाभ होगा.

आधिकारिक बयान में कहा गया है, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन, ग्रेच्युटी, भत्ते, पेंशन आदि में संशोधन को मंजूरी दे दी है."

योजना के तहत पहली जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन, ग्रेच्युटी, पेंशन और पारिवारिक पेंशन का बकाया एकमुश्त भुगतान किया जाएगा.



कैबिनेट का यह फैसला लोकसेवकों के संबंध में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद आया है.

मंजूरी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1958 और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1954 में संशोधन की आवश्यकता होगी.

सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इन दोनों अधिनियमों में संशोधन करने के लिए विधेयक ला सकती है.

 

 

आईएएनएस


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment