मोबाइल को आधार से जोड़ने का मामला : उच्चतम न्यायालय का शीघ्र सुनवाई से इनकार
Last Updated 27 Oct 2017 06:28:03 AM IST
उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने संबंधी दूरसंचार विभाग की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया.
आधार लिंक मामला: सुप्रीम कोर्ट का शीघ्र सुनवाई से इंकार |
न्यायमूर्ति जे चेलामेर और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की खंडपीठ ने इस याचिका को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए कहा कि प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्ष वाली पीठ के समक्ष इसी तरह के मामले लंबित हैं.
न्यायालय ने शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करने वाले वकील से कहा कि वह प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष 30 अक्टूबर को इसका उल्लेख करें जब आधार से संबंधित दूसरे मामलों पर सुनवाई होगी. यह याचिका तहसीन पूनावाला ने दायर की है.
याचिका में दूरसंचार विभाग की 23 मार्च की अधिसूचना निरस्त करने और इसे असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है.
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