एनआईए ने जाकिर नाइक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया
एनआईए ने विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ भड़काऊ भाषणों से समुदायों के बीच घृणा फैलाने तथा युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के वास्ते उकसाने के लिए मुंबई स्थित राष्ट्रीय जांच एजेन्सी की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है.
विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक (फाइल फोटो) |
जाकिर नाइक पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से देश से फरार है. एनआईए ने इस्लामी उपदेशक के भड़काऊ भाषणों का संज्ञान लेने तथा बंगलादेश में आतंकवादी हमले में उसकी कथित भूमिका की रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए उसके खिलाफ 18 नवम्बर 2016 को मामला दर्ज किया था.
एनआईए ने इस मामले में जाकिर नाइक के साथ साथ उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन तथा हारमोनी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है. जाकिर पर गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम की धारा 10 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 153 ए, 295ए, 298 और 505 (2) के तहत आरोप तय किये गये हैं.
आरोप पत्र में कहा गया है कि जाकिर नाइक एक गैर कानूनी संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का संस्थापक न्यासी है और वह अपने भाषणों तथा व्याख्यानों से देश में विभिन्न धर्मों तथा समुदायों के बीच शत्रुता तथा घृणा भड़काता है.
जांच में यह भी सामने आया है कि जाकिर नाइक ने अपने भाषणों से जानबूझकर हिन्दुओं, इसाईयों और गैर वहाबी मुस्लिमों विशेष रूप से शिया तथा बरेलवियों की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है.
जांच एजेन्सी ने कहा है कि उसके पास जाकिर नाइक के खिलाफ आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत हैं जिनसे उसके विभिन्न समुदायों के बीच घृणा फैलाने तथा शत्रुता पैदा करने की आपराधिक साजिश में शामिल होने की पुष्टि होती है. मामले की जांच अभी जारी है.
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