सुप्रीम कोर्ट ने बगैर खोपडी वाले 25 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति दी

Last Updated 31 Aug 2017 07:50:28 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एक महिला को बगैर खोपडी वाले 25 सप्ताह के भ्रूण के समापन की आज अनुमति दे दी.


सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

शीर्ष अदालत ने यह अनुमति देते हुये टिप्पणी की कि अस्पताल के चिकित्सकों की राय में भ्रूण की अवस्था जीवन के अनुरूप नहीं है और ऐसी स्थिति में उसे गर्भ धारण किये रखने से 22 वर्षीय महिला को गंभीर मानसिक आघात पहुंच सकता है.

न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेर राव की पीठ ने इस तथ्य का जिक्र किया कि शीर्ष अदालत के आदेश के बाद पुणे के बी जे सरकारी मेडिकल कालेज के डाक्टरों के दल ने महिला का परीक्षण किया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि पूर्ण अवस्था तक गर्भ धारण किये रखने की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि बगैर खोपडी के भूण जीवित ही नहीं रह सकेगा. रिपोर्ट में कहा गया था कि यह बच्चा जन्म होने की स्थिति में भी 24 से 48 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह पायेगा.

न्यायालय ने 30 सप्ताह की गर्भवती 13 वर्षीय बलात्कार पीडित नाबालिग लडकी के गर्भपात के अनुरोध पर भी विचार किया. न्यायालय को बताया गया कि मुंबई स्थित सर जे जे ग्रुप आफ हास्पिटल के मेडिकल बोर्ड को इस लडकी का परीक्षण करना था परंतु मूसलाधार बारिश की वजह से ऐसा नहीं हो सका है.

पीठ ने यह जानकारी मिलने पर इस मामले की सुनवाई चार सितंबर के लिये स्थगित कर दी.



न्यायालय ने इस रिपोर्ट के आलोक में न्याय के हित में महिला को चिकित्सीय गर्भ समापन कानून, 1971 के प्रावधानों के तहत गर्भपात की अनुमति प्रदान की. इस कानून की धारा 3 (2)(बी) के तहत 20 सप्ताह के अधिक के गर्भ के समापन पर पाबंदी है.

इस बीच, सालिसीटर जनरल रंजीत कुमार ने न्यायलाय को सूचित किया कि केन्द्र ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा था कि शीर्ष अदालत के पहले के निर्देशों के अनुसार इस तरह के गर्भपात से संबंधित मामलों से निबटने के लिये मेडिकल बोर्ड गठित करें. केन्द्र ने ऐसे मामलों के तेजी से निबटारे का भी सुझाव राज्यों को दिया है.

न्यायालय ने पुणे की निवासी इस महिला की याचिका पर यह आदेश दिया. यह महिल गर्भपात की अनुमति चाहती थी क्योंकि उसके पेट में पल रहे बच्चे की खोपडी विकसित नहीं हुई थी.

भाषा


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