जगन मोहन रेड्डी की जमानत रद्द करने संबंधी याचिका खारिज
केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने सीबीआई की वह याचिका नामंजूर कर दी जिसमें वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष वाई एस जगन मोहन रेड्डी की मंजूर की गयी जमानत को रद्द करने का आग्रह किया गया था.
![]() वाई एस जगन मोहन रेड्डी (फाइल फोटो) |
जगन मोहन रेड्डी के आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है. जिसमें उनकी मंजूर की गई जमानत की याचिका को सीबीआई ने नामंजूर करने की अपील की थी जिसे सीबीआई अदालन ने नामंजूर कर दिया.
न्यायालय ने इस मामले में पिछले हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज अपना फैसला सुनाया. सीबीआई की इस याचिका के खारिज हो जाने के बाद अब जगन अपनी न्यूजीलैंड यात्रा पर जा सकते हैं.
दरअसल इस मामले में सीबीआई ने याचिका दायर की थी कि जगन केस के अहम गवाह को प्रभावित कर सकते हैं जिसे देखते हुए उनकी जमानत रद्द की जाए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सीबीआई की याचिका खारिज कर दी.
सीबीआई ने इस मामले में कडप्पा के सांसद को 27 मई 2012 को गिरफ्तार किया था और उनके तथा अन्य के खिलाफ कुल 11 आरोप पत्र दाखिल किए थे. वाई एस आर कांग्रेस पार्टी प्रमुख को जमानत मंजूर होने के बाद 25 सितंबर 2013 को चंचलगुडा जेल से रिहा किया गया था.
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