200 Crore Extortion Cases : कोर्ट ने जैकलीन फर्नाडीज को आईफा अवार्डस के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी

Last Updated 24 May 2023 07:17:58 AM IST

दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज (Jacqueline Fernandez) को 25 मई से 12 जून तक विदेश जाने की अनुमति दी, जो 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में आरोपियों में से एक हैं, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर शामिल हैं।


बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज (फाइल फोटो)

जैकलीन द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें आईफा अवार्डस (IIFA Awards) में भाग लेने के लिए 25 मई से 27 मई तक अबू धाबी (Abu Dhabi) की यात्रा करने और फिल्म की शूटिंग के लिए 28 मई से 12 जून तक मिलान की यात्रा करने की जरूरत है।

पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी।

कोर्ट ने 15 नवंबर को जैकलीन को अग्रिम जमानत दी थी।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में जैकलीन को एक आरोपी के रूप में नामित करते हुए अपनी दूसरी पूरक चार्जशीट दायर की थी। अदालत ने 26 सितंबर को उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।

जैकलीन और एक अन्य बॉलीवुड हस्ती नोरा फतेही (Bollywood celebrity Nora Fatehi) ने मामले में गवाह के तौर पर अपने बयान दर्ज कराए हैं। इससे पहले जैकलीन की 7.2 करोड़ रुपये की संपत्ति और सावधि जमा ईडी द्वारा कुर्क की गई थी, जिसने इन उपहारों और संपत्तियों को अभिनेता द्वारा प्राप्त अपराध की 'आय' करार दिया था।

फरवरी में ED ने चंद्रशेखर (Sukesh Chandrasekhar) की कथित सहयोगी पिंकी ईरानी (Pinki Irani) के खिलाफ अपना पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसने उन्हें बॉलीवुड अभिनेताओं से मिलवाया था।

चार्जशीट में आरोप लगाया गया था कि पिंकी जैकलीन के लिए महंगे उपहार चुनती थी और चंद्रशेखर द्वारा भुगतान किए जाने के बाद उन्हें उनके आवास पर छोड़ देती थी। दिसंबर 2021 में जांच एजेंसी ने इस मामले में पहली चार्जशीट फाइल की थी।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, चंद्रशेखर ने विभिन्न मॉडलों और बॉलीवुड हस्तियों पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कुछ लोगों ने उनसे तोहफे लेने से इनकार कर दिया था।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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