तुनिषा मामले में अभिनेता शीजान खान की जमानत याचिका खारिज
महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक अदालत ने सह कलाकार तुनिषा शर्मा को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने में गिरफ्तार किए गए अभिनेता शीजान खान की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
![]() तुनिषा मामले में अभिनेता शीजान खान की जमानत |
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर डी देशपांडे ने 28 वर्षीय शीजान को राहत देने से इंकार कर दिया। शीजान अब न्यायिक हिरासत में हैं।
उन्हें 25 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। वसई अदालत में शीजान की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र मिश्रा और शरद राय पेश हुए।
तुनिषा के परिवार की ओर से पेश अधिवक्ता तरुण शर्मा ने शीजान को जमानत का विरोध किया।
उन्होंने अदालत में तर्क दिया कि शीजान की मां भी इस मामले में शामिल हैं। अधिवक्ता शर्मा ने कहा कि उन्होंने मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्त के समक्ष एक आवेदन दे कर शीजान की मां को मामले में सहआरोपी बनाए जाने की मांग की है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने शीजान खान की जमानत संबंधी अपील खारिज कर दी।
| Tweet![]() |