आम लोगों को बड़ी राहत: GST में केवल दो कर स्लैब, रोजमर्रा के ये सामान होंगे सस्ते

Last Updated 04 Sep 2025 09:00:18 AM IST

जीएसटी परिषद ने बुधवार को लोगों को राहत देते हुए माल एवं सेवा कर के तहत पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दे दी। इसमें रोजमर्रा के उपयोग वाले सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है।


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिये गए निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी में व्यापक सुधारों के तहत बाल में लगाने वाले तेल, साबुन, साइकिल आम और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

इसके अलावा, छेना, पनीर, रोटी और पराठा पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी शून्य होगा। सीतारमण ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी।

इसके अलावा, छोटी कारों और 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। तिपहिया वाहन पर भी अब 18 प्रतिशत कर लगेगा। 1,200 सीसी से अधिक क्षमता वाली पेट्रोल कार और 1,500 सीसी से अधिक क्षमता वाली डीजल कार पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। सभी वाहन कलपुर्जों पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। सभी टीवी सेट पर जीएसटी को घटाकर 18 प्रतिशत किया गया।

हस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट पत्थर पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। सीमेंट पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत पर आएगी। उन्होंने कहा कि तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट पर जीएसटी 40 प्रतिशत की विशेष दर से लगेगा।

तंबाकू उत्पादों और सिगरेट को छोड़कर नई जीएसटी दरें 22 सितम्बर से प्रभावी होंगी। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने से 47,700 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है।

संघ और राज्यों से मिलकर बनी जीएसटी परिषद ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत जीएसटी दर कटौती और सुधारों के प्रस्तावों पर सामूहिक रूप से सहमति जताई है।  इनसे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। -प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

समयलाइव डेस्क
नई दिल्ली


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