RBI ने पेटीएम बैंक को डिपाजिट लेने से रोका

Last Updated 01 Feb 2024 08:56:12 AM IST

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई - RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Limited) को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है।


भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई - RBI)

पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल - PPBL) के खिलाफ रिजर्व बैंक ने यह कदम व्यापक पण्राली आडिट रिपोर्ट और बाहरी आडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया है।

आरबीआई ने बुधवार को बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन रिपोटरे से भुगतान बैंक में लगातार नियमों के गैर-अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं सामने आई।

इसके बाद आगे की निरीक्षण कार्रवाई की जरूरत पड़ी। केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड माध्यम, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हालांकि किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड को कभी भी जमा किया जा सकता है।’

इसके साथ ही आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड माध्यम, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति किसी प्रतिबंध के बगैर दी जाएगी।

इसके पहले आरबीआई ने मार्च, 2022 में पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था।

भाषा
मुंबई


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