केबल टीवी सेवाएं देने वालों को 10 दिन के भीतर पंजीकरण कराने का निर्देश

Last Updated 16 Nov 2022 09:29:02 AM IST

सरकार ने केबल टीवी सेवाएं देने वाले परिचालकों (एमएसओ) को अगले 10 दिन के भीतर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अपना पंजीकरण कराने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर परिचालकों को प्राप्त मंजूरियां निरस्त की जा सकती हैं।


(सांकेतिक फोटो)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने मई में एमएसओ से हेड-एंड स्थानों, शर्त आधारित पहुंच प्रणाली, परिवहन स्ट्रीम/फ्रीक्वेंसी जानकारी, आरएफ फीड डिटेल्स, सीटीएवी संकेत वितरण इलाके के बारे में जानकारी देने को कहा था।

एमएसओ को इस उद्देश्य के लिए बनाई गई वेबसाइट पर जानकारी साझा करने के लिए कहा गया था।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा, ‘‘मंत्रालय के संज्ञान में यह आया है कि कुछ एमएसओ ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है और पोर्टल पर जानकारी नहीं साझा की है।’’

केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के नियम 10ए के तहत नियमों को लागू करते हुए मंत्रालय ने सभी एमएसओ को पोर्टल पर खुद को 25 नवंबर, 2022 तक पंजीकृत करने या उससे पहले आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

मंत्रालय ने कहा है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक जानकारी साझा करने में विफल रहने पर यह माना जाएगी कि एमएसओ ने उन्हें दिए गए पंजीकरण के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है।

भाषा
नयी दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment