मेडेन फार्मा की सोनीपत इकाई में दवा निर्माण पर रोक
हरियाणा सरकार ने मेडेन फार्मास्युटिकल्स की सोनीपत स्थित इकाई में दवा निर्माण पर रोक का आदेश जारी किया है और हाल में निरीक्षण के दौरान पाए गए ‘कई उल्लंघनों’ पर एक सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है, अन्यथा उसे लाइसेंस निलंबित या रद्द होने का सामना करना होगा।
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डब्ल्यूएचओ द्वारा अफ्रीकी देश गांबिया में 66 बच्चों की मौत का संभावित कारण कंपनी द्वारा निर्मित खांसी के सिरप को बताए जाने के कुछ दिन बाद रोक का यह आदेश आया है।
विज ने बुधवार को बताया, ‘हमने आदेश दिया है कि इकाई में सभी तरह के दवा निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।’
विज ने कहा कि घटना के बाद राज्य एवं केंद्र की एक संयुक्त टीम ने इकाई का निरीक्षण किया और 12 उल्लंघन या त्रुटियां पाई।
उन्होंने कहा, ‘इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने कंपनी की इस इकाई में दवा निर्माण पर रोक का आदेश जारी किया है।’
विज ने कहा, उन्होंने कहा कि खांसी के जिन चार सिरप के नमूनों को जांच के लिए कोलकाता में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला भेजा गया है, उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
उन्होंने कहा, ‘रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे।’
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