अब एक करोड़ वाले के हाथ में भी होगा एफएम चैनल
एक करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक भी निजी एफएम चैनल के लिए निविदा बोली में शामिल हो सकता है।
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कैबिनेट ने वित्तीय योग्यता के नियमों को आसान बनाकर निजी एफएम रेडियो स्टेशनों का विस्तार करने के लिए नीतिगत दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। अब ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी के शहरों के लिए बोली की प्रक्रिया में एक करोड़ रुपए की कुल संपत्ति वाली कंपनियों को भाग लेने की अनुमति दे दी है। जल्दी तीसरे चरण के एफएम चैनलों के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पिछले सप्ताह यह फैसला लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इसमें 15 साल की लाइसेंस अवधि के दौरान एक ही प्रबंधक समूह के भीतर एफएम रेडियो की अनुमति के नवीनीकरण के लिए तीन साल की विंडो अवधि को हटाने का भी फैसला किया गया है।
सरकारी बयान के मुताबिक सरकार ने रेडियो उद्योग की चैनल के स्वामित्व पर 15 प्रतिशत की राष्ट्रीय सीमा को हटाने की लंबे समय से की जा रही मांग को भी स्वीकार कर लिया है। इसमें कहा गया है कि निजी एजेंसियों के जरिए एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं के विस्तार पर नीतिगत दिशा निर्देशों (तृतीय चरण) पर तीन संशोधनों से निजी एफएम रेडियो उद्योग को एफएम रेडियो के विस्तार में मदद मिलेगी।
25,000 टॉवर लगाने को 26,000 करोड़ मंजूर
सरकार ने अगले 500 दिनों में 25,000 मोबाइल टॉवर लगाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है। दूरसंचार मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस परियोजना के लिए वित्तीय समर्थन ‘सार्वभौम सेवा दायित्व कोष’ से किया जाएगा और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क इसका क्रियान्वयन करेगा।
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संपन्न ‘राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन’ में इस परियोजना की घोषणा की।
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