आयकर में 120 तरह की छूट वैज्ञानिक नहीं : सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आयकर की पुरानी कर व्यवस्था में 120 तरह की छूट वैज्ञानिक नहीं है और किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र में इस तरह की व्यवस्था नहीं है तथा नयी कर व्यवस्था में हर करदाता को बचत होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण |
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पर यहाँ संवाददाताओं से चर्चा में नयी कर व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर कहा कि देश में अब तक हर सरकार ने आयकर में कुछ न कुछ छूट देती रही है और यह सूची 120 के पार पहुँच गयी है। उन्होंने कहा कि नयी कर व्यवस्था में 70 तरह की छूट को समाप्त कर दिया गया है और 50 छूट यथावत है।
उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर बजट में आयकरदाताओं के लिए दो विकल्प दिये गये हैं। जो पुरानी व्यवस्था में रहकर सभी छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, उठा सकते हैं। लेकिन जो करदाता नयी कर व्यवस्था में आना चाहते हैं और बगैर छूट के कम कर का भुगतान करना चाहते हैं, वे इसे अपना सकते हैं। इसमें बगैर छूट के भी कम कर की वजह से बचत होगी।
श्रीमती सीतारमण ने करदाता चार्टर बनाने के प्रस्ताव का उल्लेख करते हुये कहा कि कर तंत्र में करदाता और कर अधिकारियों के बीच विश्वास की जरूरत है। कई संगठनों ने कर अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने की शिकायत की थी। इसके मद्देनजर करदाताओं के अधिकार पर मंत्रालय में चर्चा शुरू हुयी और तब जाकर करदाता चार्टर बनाने का सुझाव आया। अभी अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में करदाताओं के अधिकारों का उल्लेख है।
उन्होंने कहा कि करदाताओं को अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने से बचाने के उपाय किये गये हैं और इसके लिए फेसलेस आँकलन और दस्तावेज पहचान संख्या आदि की व्यवस्था की गयी है। बगैर दस्तावेज संख्या के आयकर विभाग के किसी भी नोटिस का करदाताओं को जबाव देने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए एक क्रेन्द्रीकृत व्यवस्था की गयी है।
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