संपत्ति कुर्की को लेकर माल्या को राहत नहीं
Last Updated 12 Jul 2019 05:37:41 AM IST
बंबई उच्च न्यायालय ने संकट में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्तियों की कुर्की से संबंधित एक विशेष अदलत में चल रहे मामले पर स्थगन देने से इनकार कर दिया है।
![]() विजय माल्या |
न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एसजे कथावाला ने माल्या द्वारा पिछले महीने दायर अपील को खारिज कर दिया।
माल्या ने धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) से संबंधित विशेष अदालत में चल रही सुनवाई पर स्थगन देने का आग्रह किया था।
माल्या ने अपनी अपील में कहा था कि या तो इस पर स्थगन दिया जाए या निचली अदालत द्वारा इस पर कोई फैसला या आदेश भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी एक और याचिका पर अंतिम आदेश के आधार पर लागू हो।
अदालत ने हालांकि कहा कि उसे माल्या को राहत देने की कोई वजह नजर नहीं आती।
| Tweet![]() |