आज से नए वित्त वर्ष का आगाज़, जानें क्या हुए बड़ें बदलाव

Last Updated 01 Apr 2019 10:35:41 AM IST

नए माली साल का आगाज सोमवार को हो गया है। इस वित्त वर्ष की शुरुआत में ही कई नए बदलाव भी सामने आए हैं।




आज से लागू नया वित्त वर्ष, जानें क्या हुए बड़ें बदलाव

एक अप्रैल से लगभग सभी कार कंपनियों ने अपने वाहनों के दाम बढ़ा दिये हैं। आवासीय परियोजनाओं पर घटी दर पर जीएसटी की सुविधा भी नए वित्त वर्ष में शुरू हो गई है साथ ही विजया बैंक और देना बैंक का विलय भी नए वित्त वर्ष में प्रभावी हो गया है।

महंगी हुई कारें : नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही वाहन कंपनियों ने अपने उत्पादों के दाम बढ़ा दिये हैं। वाहन कंपनियों के इस फैसले से कारें महंगी हो जाएंगी। जिन कंपनियों ने कारों के दाम बढ़ाए हैं उनमें हुंडई, टोयोटा, टाटा और निसान जैसी कंपनियां शामिल हैं। टाटा की कारें 25 हजार रुपए तक महंगी होंगी जबकि महिंद्रा के वाहन 73 हजार रुपए तक महंगे हो जाएंगे।

आवास क्षेत्र पर जीएसटी घटा : नए वित्त वर्ष में नई आवासीय परियोजनाओं पर जीएसटी की नई दर लागू होगी। नई दर के अनुसार अब किफायती आवास की श्रेणी में  एक फीसद और अन्य आवासीय श्रेणी सिर्फ पांच फीसद जीएसटी लगेगा। पुराने प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर कंपनियों को दोनों दरों में से कोई एक दर चुनने का वन टाइम सेटेलमेंट का विकल्प मिलेगा। पांच फीसद जीएसटी का स्लैब चुनने वालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा।

बैंकों का विलय : नए वित्त वर्ष में विजया बैंक और देना बैंक का बैंक आफ बड़ौदा में विलय प्रभावी हो जाएगा। नए वित्त वर्ष के पहले दिन से ही विजया बैंक और देना बैंक की सभी शाखाएं बैंक आफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में काम करने लगेंगी। इस विलय से भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक भी अस्तित्व में आ जाएगा।

ईपीएफओ सुविधा में बदलाव : एक अप्रैल 2019 से ईपीएओ के नए नियम लागू होंगे। इससे नौकरी बदलने पर कर्मचारी का पीएफ अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा।

पैन-आधार लिंक का समय बढ़ा : सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की समय-सीमा छह महीने के लिए और बढ़ा दी है। पहले यह सीमा 31 मार्च तक ही थी।

रेलवे में नई सुविधा
रेलवे एक अप्रैल से संयुक्त पीएनआर जारी करेगा। अगर किसी यात्री को दो ट्रेनों से यात्रा करनी है, तो उसके नाम पर संयुक्त पीएनआर जनरेट होगा। एक अप्रैल से कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर टिकट की रकम वापस हो जाएगी।

सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मिलेगी
एक अप्रैल से वाहन बनाने वाली कंपनियों पर नया नियम लागू होगा। एक अप्रैल 2019 से उन्हें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट देना आवश्यक कर दिया गया है।

कमाल अहमद रूमी/सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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