आर्थिक अपराधी और डिफाल्टर विदेश भागे तो जब्त होगी संपत्ति

Last Updated 19 Sep 2017 01:59:06 AM IST

कानून मंत्रालय ने एक नए प्रावधान के साथ देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक अपराधी और डिफाल्टरों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देने वाले बिल के मसौदे पर सहमति दे दी है.


भागे विदेश तो जब्त होगी संपत्ति

इसके पास होने के बाद कोई भगोड़ा देनदारी से बच नहीं पाएगा.

मंत्रालय बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने से पहले उसमें विशेष छूट वाला प्रावधान (सेविंग क्लाज) शामिल करना चाहता था.

यह प्रावधान जिसे सेविंग क्लाज कहा गया है, कानून में कुछ छूट उपलब्ध कराता है.

प्रस्तावित कानून वैसे मामलों में लागू होगा जहां अपराध 100 करोड़ रुपए से अधिक के हो.

बजट में घोषणा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के बजट भाषण में ऐसे भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने को लेकर कानून में बदलाव या नया कानून लाने का वादा किया था.

एफआईयू को जिम्मा

विधेयक में एफआईयू को आर्थिक अपराधी को भगोड़ा घोषित करने और संपत्ति जब्त करने को लेकर आवेदन देने की अनुमति देता है. एफआईयू वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाली खुफिया इकाई है.

भाषा


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