जेपी इंफाट्रेक के बायर्स को राहत, कंपनी की दिवालिया प्रक्रिया पर लगी रोक

Last Updated 05 Sep 2017 03:46:21 AM IST

जेपी इंफाट्रेक को दिवालिया घोषित करने के लिए इलाहाबाद में नेशनल कंपनी ला बोर्ड के समक्ष चल रही कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.




जेपी इंफाट्रेक के बायर्स को राहत, कंपनी की दिवालिया प्रक्रिया पर लगी रोक (फाइल फोटो)

इससे 30 हजार से ज्यादा फ्लैट खरीददारों ने राहत की सांस ली है. रियल इस्टेट फर्म के खिलाफ यह कार्यवाही आईडीबीआई बैंक की पहल पर हो रही है.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस एएम खानविलकर और धनंजय चन्द्रचूड की बेंच ने कंपनी में फ्लैट बुक कराने के बावजूद अभी तक मकान का कब्जा नहीं मिलने की वजह से दायर याचिका पर जेपी इंफाट्रेक और अन्य को नोटिस भी जारी किया.

अदालत ने चित्रा शर्मा और अन्य मकान खरीदारों की जनहित याचिका पर रियल इस्टेट कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य से जवाब मांगे हैं. याचिका में कहा गया है कि उन्हें अभी तक अपने मकान के कब्जे नहीं मिले हैं और कंपनी के खिलाफ शुरू की गई दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही उन्हें बगैर किसी राहत के अधर में छोड़ देगा.

पार्श्वनाथ को राठौड़ का पैसा वापस करने का आदेश

केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और पाश्र्वनाथ डेवलपर्स के बीच फ्लैट को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया है. शीर्ष अदालत ने पाश्र्वनाथ डेवलपर्स को राठौड़ का पैसा वापस करने का आदेश दिया है.

पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि उन्होंने कुछ पैसे राठौड़ को पहले दे दिए हैं और कुछ पैसों का चेक दिया है. शीर्ष अदालत ने बिल्डर को कहा कि अगर चेक समयसीमा के भीतर कैश नहीं हुए तो कंपनी के निदेशक पर अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाएगा.

समयलाइव डेस्क


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