बहानेबाजी की इंतहा

Last Updated 12 Aug 2025 02:13:43 PM IST

देश के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि कानूनन चुनाव निकाय को मसौदा मतदाता सूची से गायब लोगों के नामों की अलग से सूची तैयार करने/साझा करने या किसी भी कारण उनके नाम न शामिल करने के कारणों को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है।


बहानेबाजी की इंतहा

अदालत को गुमराह करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का आग्रह करते हुए आयोग ने पूरक हलफनामे के साथ दायर अन्य जवाब में कहा- अधिकार के तौर पर वे ऐसी कोई सूची नहीं मांग सकते। अपने मामले की पुष्टि के लिए आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तथा मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 10 व 11 का हवाला दिया। बिहार में इस विवादित मसौदा सूची में 7.24 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जिसमें पैंसठ लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर विवाद है।

आयोग का दावा है, वे या तो मर चुके हैं या पलायन कर चुके हैं। हालांकि इस दावे का आधार बहुत सतही मालूम पड़ता है। याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन द्वारा इन गैर-मौजूद नामों की सूची कारण के साथ उपलब्ध कराने की मांग के बाद आयोग ने अपना जवाब दाखिल किया। आयोग का कहना है, उसने अपने दायित्व कानून के दायरे में पूरे किये और नियमानुसार निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को मसौदा सूची की प्रति उपलब्ध कर दी।

साथ ही प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को सूची की दो प्रतियां प्रदान करने की व्यवस्था भी है। आयोग के अनुसार छूटे नामों वाले मतदाता बूथस्तरीय एजेंटों व अन्य माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं, परंतु सवाल है कि जो मतदाता वास्तव में दूर-दराज या राज्य से बाहर हैं, वे अपना नाम सूची में जांचने के लिए बारंबार लौट नहीं सकते। हालांकि आयोग ने पहली सितम्बर तक दावा या आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया है, परंतु यह आश्रितों, कमजोर आयवर्ग वालों व अशिक्षितों के लिए मात्र रस्म अदायगी लग रहा है।

बड़ी संख्या में अप्रवासी मजदूरों से मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए लौटना ज्यादा ही आशा करने सरीखा है। हैरत है, आधारकार्ड/पैन व जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रों को आवश्यक बताए जाने के बावजूद संबंधित विभागों से संपर्क करने जैसी व्यवस्थाएं करने में सरकारें और अफसरशाही बुरी तरह असफल हैं। आरोपों-प्रत्यारोपों के दरम्यिान यह केंद्र का जिम्मा है कि वह ऐसे ठोस पहचान-पत्र की व्यवस्था करे, जिसमें नागरिकों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके।



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