UP: दहेज हत्या के मामले में पति समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा

Last Updated 10 May 2025 12:42:02 PM IST

बलिया की एक अदालत ने दहेज के लिए एक महिला की हत्या के करीब ढाई साल पुराने मामले में पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।




पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को महिला के पति गणेश कुमार गुप्ता, सास मंदोदरी देवी, ननद चंपा देवी तथा रेखा देवी और ननदोई अमर नाथ गुप्ता को दोषी ठहराया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव में 24 दिसंबर 2022 को दहेज के लिए सीता देवी की जलाकर हत्या कर दी गई।

इसके अनुसार महिला के पिता बिहार के बक्सर जिले के निवासी लाल जी कानू की तहरीर पर गणेश, मंदोदरी, चंपा देवी, रेखा देवी तथा अमर नाथ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

जिरह पूरी होने के बाद अदालत ने पांचों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा आठ-आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
 

भाषा
बलिया (उप्र)


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment