अवधेश राय हत्याकांड मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा , 1 लाख का जुर्माना

Last Updated 05 Jun 2023 03:21:57 PM IST

31 साल 10 माह पुराने बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


माफिया मुख्तार अंसारी

अवनीश गौतम की अदालत ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने आज अवधेश राय हत्याकांड में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया।

कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की तीन अगस्त 1991 को उनके लहुराबीर आवास के दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मुख्तार अंसारी व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

कांग्रेस नेता और मृतक अवधेश राय के भाई अजय राय ने कहा कि ये 32 साल की लड़ाई जो हम सभी ने मिलकर लड़ी आज उसमें सफलता मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हम लोग न्यायपालिका के शुक्रगुजार है। मैं लगातार सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहा हूं मगर सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार भाजपा होगी।

बता दें बीते एक साल में मुख्तार अंसारी को चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन पहली बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के फैसले के मद्देनजर सिविल कोर्ट परिसर के साथ ही नौ मंजिला बिल्डिंग स्थित अदालत कक्ष की सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही।

 

 

समय लाइव डेस्क
नई दिल्ली


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