मथुरा में 5 जनवरी तक निषेधाज्ञा लागू

Last Updated 13 Nov 2018 08:52:10 PM IST

उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में जिला प्रशासन ने मंगलवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है जो पांच जनवरी तक लागू रहेगी। प्रशासन ने इस दौरान धार्मिक पर्वो और प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के चलते यह निर्णय लिया है।


मथुरा में 5 जनवरी तक निषेधाज्ञा लागू

जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया, ‘जनपद में 15 नवंबर से भारतीय सेना की भर्ती की शुरूआत हो रही है जो 27 तक चलेगी। इसमें करीब एक लाख अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 16 नवंबर को गोपाष्टमी, 17 को अक्षय नवमी, 18 को उप्र शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं कंसवध मेले का आयोजन, 19 को देवप्रबोधनी एकादशी, 21 को ईद-ए-मिलाद (बारावफात) का त्यौहार है।’ 

उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में जिला प्रशासन ने मंगलवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है जो पांच जनवरी तक लागू रहेगी। प्रशासन ने इस दौरान धार्मिक पर्वो और प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के चलते यह निर्णय लिया है।  

 

इसके बाद भी कई त्योहार और प्रतियोगी परीक्षा प्रस्तावित है। इस दौरान कतिपय व्यक्ति / संगठन, शरारती व समाज विरोधी तत्व जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की घारा-144 के अन्तर्गत जनपद की सीमा क्षेत्र में आगामी 5 जनवरी तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

भाषा
मथुरा


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