यूपी में कोर्ट के निर्णय के अधीन होगी सिपाहियों की भर्ती
यूपी पुलिस भर्ती में धांधली व अनियमितता को लेकर दायर एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार से जवाब मांगा है.
कोर्ट के निर्णय के अधीन होगी सिपाहियों की भर्ती |
41610 कांस्टेबलों की भर्ती में वृहद स्तर पर धांधली व अनियमितता को लेकर दायर एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को उत्तरप्रदेश सरकार, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह तथा पुलिस मुख्यालय से जवाब मांगा है.
न्यायालय ने पारित आदेश में यह भी निर्देश दिया कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया अब इन याचिकाओं में पारित निर्णय के अधीन रहेगी. सरकार को 6 अप्रैल तक जवाब दाखिल करना है. कोर्ट इस याचिका पर 6 अप्रैल को सुनवाई करेगी.
न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने पवन उपाध्याय व 52 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर यह आदेश दिया है. याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि इन 41 हजार से अधिक सिपाहियों की भर्ती में कानून को दरकिनार कर परिणाम घोषित किया गया है.
आरोप है कि परीक्षा परिणाम घोषित करने में आरक्षण नियमों की अनदेखी की गयी है. कम नम्बर को पास तथा अधिक नम्बर वाले को मेडिकल में नहीं बुलाया गया है. यही नहीं आरेाप यह भी है कि इस भर्ती में 34 हजार अभ्यर्थी तीन जिलों इटावा, मैनपुरी व एटा से चयनित किये गये हैं.
जाति विशेष के लोगों को सफल घोषित करने का आरोप है. जबकि सरकारी वकील पियूष शुक्ला का कहना था कि इस याचिका में ऐसी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है, जिसके आधार पर जारी भर्ती पर रोक लगायी जा सके.
कहा गया कि सभी कानूनी बिन्दुओं का पालन करते हुए सिपाहियों की भर्ती की जा रही है.
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