मतदान एवं मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर रोक

Last Updated 15 Apr 2014 09:22:15 PM IST

लोकसभा आम चुनाव 2014 के लिये होने वाले मतदान के दोनों चरणों एवं मतगणना दिवस पर राज्य में सूखा दिवस (शराब की बिक्री पर रोक) घोषित किया है.




मतदान एवं मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर रोक

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रथम चरण के मतदान दिवस 17 अप्रैल के लिये 15 अप्रैल को सायं 6 से 17 अप्रैल को सायं 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा.

प्रथम चरण में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर, चूरु, झुन्झुनूं, सीकर, जयपुर (विधानसभा क्षेत्र बस्सी 57 एवं चाकसू 58 को छोडकर) अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाडमेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ, डूंगरपुर, बासवाडा, चित्तैेडगढ, राजसमंद, भीलवाडा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड एवं अलवर जिले के विधानसभा क्षेत्र बानसूर 63 में सूखा दिवस रहेगा.

उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण के मतदान दिवस 24 अप्रैल के लिये 22 अप्रैल को सायं 6 बजे से 24 अप्रैल को सायं 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा. द्वितीय चरण में अलवर :विधानसभा क्षेत्र बानसूर 63 को छोडकर:, भरतपुर, करौली, धोैलपुर, दौसा, टोंक सवाईमाधोपुर एवं जयपुर जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बस्सी 57 एवं चाकसू 58 में सूखा दिवस रहेगा.

सूत्रों के अनुसार राज्य के जिन क्षेत्रों में मतदान होंगे उन मतदान क्षेत्रों के बाहर के सीमावर्ती 3 कलोमीटर परिधि क्षेत्र में सूखा दिवस रहेगा. पुनर्मतदान की स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्रों में मतदान की घोषणा से मतदान की तिथि को सूखा दिवस रहेगा. मतगणना दिवस 16 मई को सम्पूर्ण राज्य में सूखा दिवस रहेगा.


 



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